पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में चारपहिया वाहनों की एंट्री पर रोक, 11 नवंबर तक लागू रहेंगे आदेश
त्योहारी खरीदारी के बीच बाजार को जाम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर रहेगी पाबंदी।
पांवटा साहिब (सिरमौर)। त्योहारी सीजन में पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में बढ़ती भीड़ और बार-बार लग रहे यातायात जाम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मुख्य बाजार क्षेत्र में चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और 11 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
जारी आदेशों के मुताबिक, मुख्य बाजार क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चारपहिया वाहनों का प्रवेश और आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का यह निर्णय त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में उमड़ रही भीड़ को व्यवस्थित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार, मुख्य बाजार की संकरी सड़कों पर चारपहिया वाहनों की आवाजाही के कारण जाम की स्थिति बन रही है। इससे न केवल दुकानदारों और खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि पैदल चलने वालों को भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आवश्यक सेवाओं के वाहनों को मिलेगी छूट
प्रशासन ने इस प्रतिबंध के दायरे से एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट प्रदान की है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों।
जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
