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दिल्ली-सहारनपुर रोड विवाद 15 KM: NGT का Strong & Shocking एक्शन, नगर पालिका और GDA से मांगा जवाब

दिल्ली-सहारनपुर रोड विवाद पर एनजीटी सख्त

दिल्ली-सहारनपुर रोड का हाल बेहाल: ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण पर NGT सख्त, नगर पालिका और GDA से मांगा जवाब

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-सहारनपुर रोड (एनएच-709बी) पर बने ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों में अवैध कब्जों और हॉर्टिकल्चर टेंडर रद्द करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने इसे पर्यावरणीय मानकों का गंभीर उल्लंघन माना है।

अदालत ने नगर पालिका परिषद लोनी और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी विभागों को अपना लिखित जवाब अगली सुनवाई, यानी 18 दिसंबर 2025 से एक सप्ताह पहले दाखिल करना होगा।

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याचिकाकर्ता का आरोप है कि लोनी गोलचक्कर से पावी सादतपुर तक लगभग 15 किलोमीटर लंबे दिल्ली-सहारनपुर रोड के ग्रीन बेल्ट में घास लगाने के लिए टेंडर जारी हुआ था, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद इन क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण शुरू हो गया। याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में तस्वीरें और टेंडर दस्तावेज भी पेश किए हैं।

शिकायत के बावजूद नगर पालिका परिषद और जीडीए की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 7 अप्रैल 2025 को एक अतिक्रमणकर्ता को नोटिस भेजा गया और 11 अप्रैल 2025 को जीडीए ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इस लापरवाही से दिल्ली-सहारनपुर रोड के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगातार पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है।

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