🔴DJN, Himachal Pradesh News
नाहन (सिरमौर)। जिला उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने आज आदेश जारी करते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी के दौरान 11 से 15 नवम्बर तक सम्पूर्ण मेला क्षेत्र और गिरि नदी के हिस्से में ददाहू की तरफ, पार्किंग स्थल, गिरि पुल से संगड़ाह की तरफ व ददाहू क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली की दुकानें लगाने एवं उपरोक्त क्षेत्रों में मांस व मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों के अनुसार इस अन्तर्राष्ट्रीय मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था एवं मन्नतों के साथ श्री रेणुका जी तीर्थ में आते हैं और यह मेला आम जन-मानस एवं श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना और आस्था का प्रतीक है। इसी के मद्देनजर उक्त स्थलों पर मांस मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके विपरीत मेले के दौरान जलाल पुल से तिरमली रोड़ के साथ लगते स्थानों को मांस व मछली इत्यादि की बिक्री के लिए अस्थाई रूप से चिन्हित किया गया है।
HP News : रेणुका जी मेले के दौरान मांस मछली की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : डीसी सिरमौर
