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शिमला। हिमाचल प्रदेश में तहसीलों के बाहर बैठे स्टांप विक्रेताओं को अब फीस का बोर्ड लगाना होगा। यदि किसी स्टांप विक्रेता ने यह बोर्ड नहीं लगाया तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। जल्द ही प्रदेश भर में इस बारे में जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व मंत्री इस बाबत आदेश जारी करेंगे। स्टांप विक्रेताओं द्वारा लाइसेंस, जमीन की रजिस्ट्री और अन्य फॉर्म भरने के कार्यों के एवज में मनमानी फीस लेने की शिकायतों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। तय या निर्धारित फीस के बोर्ड न लगे होने के कारण लोगों को पता नहीं चल पाता कि कौन से कार्य की कितनी फीस है, जबकि सरकार ने हर कार्य की फीस निर्धारित की हुई है और दुकान के बाहर इसका बोर्ड लगाने के आदेश भी दिए हुए हैं। इस संदर्भ में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने जनसुविधाओं के बदले फीस और शुल्क निर्धारित किया है। कई जगह फीस से संबंधित बोर्ड भी लगे हैं। सरकार ने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को तय शुल्क बोर्ड पर दर्शाने के निर्देश दिए हैं। अगर फिर भी बोर्ड नहीं लगाए गए तो संबंधित जिला उपायुक्त से जवाबदेही की जाएगी। लोगों को किसी तरह की आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े इसके लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है।
HP News : स्टांप विक्रेता अब नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस, लगाने होंगे निर्धारित फीस के बोर्ड
