दैनिक जनवार्ता
दिल्ली। हाथरस हादसे में पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार और अन्य आयोजकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस हादसे पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हमारी सरकार इस घटना की तह में जाकर दोषियों को सजा अवश्य देगी।
उधर, सूत्रों से पता चला है कि हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ का कारण एक रंगोली है, जिस पर चलकर बाबा बाहर निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोग इस रंगोली को दंडवत प्रणाम कर इसका थोड़ा अंश उठाकर घर ले जाते हैं। इसे वो पवित्र मानते हैं। सत्संग प्रवचन के बाद भी इसी रंगोली के बुरादे को प्रणाम कर उठाने के लिए श्रद्धालु जमीन पर लेटे थे कि अचानक भगदड़ मच गई और वो सभी उठ नहीं पाए।
हाथरस में हुए हादसे के बाद मंगलवार देर रात भोले बाबा मैनपुरी के बिछवां कस्बा स्थित अपने आश्रम पर पहुंचे। तभी से पुलिस ने आश्रम की किलेबंदी कर दी। बाबा को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। इसी बीच बाबा का पहला बयान भी आया है। बाबा ने कहा कि मैं पहले ही वहां से चला गया था। उन्होंने इस हादसे के पीछे आयोजकों को जिम्मेदार बताया है।