दैनिक जनवार्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने एक रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी बंद किए जाने के मामले में उद्योगों को कोई राहत नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक उच्च अदालत ने अंतरिम राहत के लिए उद्यमियों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब उद्योगों को बढ़े हुए बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, मुख्य याचिका अभी अदालत में लंबित है और इस पर मार्च में सुनवाई होगी। बता दें कि उद्यमियों ने हाईकोर्ट के एकल जज के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी। दलीलों में कहा गया था कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिना सोचे-समझे राज्य सरकार की ओर से जारी सब्सिडी बंद करने की अधिसूचना को लागू कर दिया। नियमों के मुताबिक टैरिफ में साल में केवल एक बार ही संशोधन किया जा सकता है, जबकि सब्सिडी में बिना टैरिफ संशोधन के बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने अदालत से सरकार की ओर से इस संदर्भ में जारी अधिसूचना को वापस लेने की गुहार लगाई थी।
HP News : एक रूपये प्रति यूनिट विद्युत सब्सिडी मामले में उद्योगों को उच्च न्यायलय से नहीं मिली राहत
