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नाहन (सिरमौर)। टीसीपी क्षेत्र में आने वाले गाँवों में भूमि खरीदने और बेचने को लेकर अब टीसीपी एक्ट के सेक्शन 16सी के अंतर्गत अनुमति लेनी होगी। टीसीपी से अनुमति मिलने के बाद ही भूमि स्वामी अपनी भूमि को बेच सकेंगे। वहीं, खरीदने वाला व्यक्ति भी भूमि तभी खरीद पाएगा। इस नियम के तहत अब जिला सिरमौर के तहत औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब सहित अन्य क्षेत्रों जो टीसीपी के तहत आते हैं, में जमीन बेचने के लिए अनुमति लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक टीसीपी अधिनियम के सेक्शन 16सी के तहत ये प्रावधान किया गया है कि यदि भूमि स्वामी अपनी कुल भूमि का कुछ भाग बेचना चाहता है तो उसे उस भूमि के खसरा नंबर रकबा की ड्राइंग बनाकर बेचे जाने वाले भाग को अलग दर्शाना होगा यानी कुल रकबा के दो भाग करने होंगे। इसमें एक भाग जो बेचा जाएगा और दूसरा भाग जो भूमि स्वामी के पास शेष रहेगा, वो शामिल होगा। इस प्रक्रिया के बाद टीसीपी विभाग बेची जाने वाली भूमि का एक साइट प्लान तैयार करेगा और इसे बेचने की अनुमति भूमि स्वामी को देगा। इसके अलावा यदि भूमि मालिक अपनी सारी भूमि बेचना चाहता है तो उसे उस जमीन की ड्राइंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसे सीधे तौर पर टीसीपी कार्यालय में केवल अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। ड्राइंग केवल कुल भूमि का कुछ हिस्सा बेचने के लिए बनानी होगी। इस प्रक्रिया के बाद ही राजस्व विभाग भूमि पंजीकरण करेगा और सम्बंधित भूमि का ततिमा बनाकर देगा। टीसीपी विभाग के सदस्य सचिव रमेश भारद्वाज ने बताया कि अब जमीन बेचने के लिए टीसीपी विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि ये नियम टीसीपी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होगा।
TCP Rules : टीसीपी के अंतर्गत आने वाले गाँवों में बिना अनुमति नहीं बिकेगी भूमि, टीसीपी एक्ट के सेक्शन 16सी के तहत दी जाएगी अनुमति
