HP News : पर्यटन विकास निगम के 9 होटल 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश, जानें पूरा विवरण 👉 यहां क्लिक करें

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दैनिक जनवार्ता
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय से प्रदेश के पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि उच्च न्यायलय ने आगामी वर्ष 31 मार्च तक हि. प्र.पर्यटन विकास निगम के नाै होटलों को खुला रखने के आदेश जारी किये हैं। इनमें चंद्रभागा केलांग, चायल, खज्जियार, लॉग हट मनाली, मेघदूत, भागसू, कासल, कुंजम, धाैलाधार और नागर होटल शामिल हैं। उच्च न्यायलय के इस फैसले से पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत मिली है। पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के फैसले को लेकर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायलय से इस मामले में पुनः विचार करने का आग्रह किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को निगम के नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की अनुमति दी गई है। फिलहाल प्रदेश सरकार के लिए ये एक राहत भरी खबर है। सनद रहे कि उच्च अदालत ने 19 नवंबर को दिए फैसले में पर्यटन निगम के 40 फीसदी से कम ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटल 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए थे।

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