पंचकुला। हरियाणा में पान मसाला, गुटखा और संघटक तंबाकू के उपयोग पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बारे में आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन पंचकुला की ओर से सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सिविल सर्जनों, पदाभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि 7 सितंबर 2023 को पान मसाला और गुटखा पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। जिसका एक वर्ष पूरा होने के बाद पुनः इसको एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया। अब ये आदेश आगामी वर्ष 2025 के सितंबर माह तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों में उपरोक्त सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में गुटखा और पान मसाला का पाया जाना कानूनी अपराध माना जाएगा। यदि कोई कारोबारी पान मसाला और गुटखा का उत्पादन, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।
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2024-09-14
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