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Breaking News : सर्वोच्च न्यायालय की दिल्ली सरकार को फटकार। कहा कि विज्ञापनों पर खर्च, राष्ट्रीय योजनाएं प्रभावित।

दैनिक जनवार्ता
नई दिल्ली। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने ही वादे का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार के विज्ञापन के खर्च को परियोजना के लिए ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार रीजनल रैपिड रैल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए फंड आबंटित करने का वादा करने के बाद भी फंड आबंटित नहीं कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए पूछा कि दिल्ली सरकार कोर्ट के आदेश का पालन क्यूँ नहीं कर रही है? कोर्ट ने कहा कि हम विज्ञापन के बजट पर रोक लगा देंगे और इसे परियोजना के लिए स्थानांतरित कर देंगे। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि उनका ये आदेश एक हफ्ते तक लंबित रहेगा और अगर इस दौरान सरकार ने बजट आबंटित नहीं किया तो उनका यह आदेश लागू हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अप्रेल में दिल्ली सरकार ने 415 करोड़ रुपये की रकम देने की बात कही थी। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के बजट आवंटन में पिछले तीन सालों में करीब 1100 करोड़ रुपये विज्ञापन के लिए दिए गए।इसके बावजूद अगर राष्ट्रीय योजना प्रभावित होती है और विज्ञापनों पर खर्च किया गया तो हमें विज्ञापन फंड को प्रोजेक्ट के लिए स्थानांतरित करना होगा I