Home क्राइम सिरमौर पुलिस का नशा तस्कर पर बड़ा वार! 31.83 लाख की संपत्ति फ्रीज, दिल्ली से मिली मंजूरी

सिरमौर पुलिस का नशा तस्कर पर बड़ा वार! 31.83 लाख की संपत्ति फ्रीज, दिल्ली से मिली मंजूरी

by Dainik Janvarta
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सिरमौर पुलिस का नशा तस्करों की अवैध कमाई पर बड़ा प्रहार, 31.83 लाख की संपत्ति फ्रीज

नशा तस्करी के आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों पर कसा शिकंजा, दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी ने फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि की।

नाहन (सिरमौर)। नशा तस्करी के जरिए कमाई गई संपत्ति अब पुलिस के निशाने पर है। सिरमौर पुलिस ने पांवटा साहिब के एक एनडीपीएस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी फिरोज आलम और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित 31.83 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज करवा दी है। दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी ने भी इस कार्रवाई को मंजूरी देते हुए संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी है।

पुलिस के अनुसार, पांवटा साहिब पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 25/2026 के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी फिरोज आलम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,300 खुले कैप्सूल (ADL Spasmed) और 96 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए थे।

मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आरोपी की वित्तीय गतिविधियों और संपत्ति से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की। इस दौरान आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों का पता लगाया गया। पुलिस ने इन संपत्तियों को नशा तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से जुड़ा मानते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की।

पुलिस के मुताबिक, सक्षम प्राधिकारी SAFEMA एवं NDPS Act, नई दिल्ली ने कुल 31,83,579.10 रुपये मूल्य की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी है। इस कार्रवाई को नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क पर चोट के तौर पर देखा जा रहा है।

एसपी एनएस नेगी ने कहा कि सिरमौर पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्तियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।

सिरमौर पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करी के जरिए अवैध संपत्ति खड़ी करने वालों को स्पष्ट संदेश गया है कि ऐसे कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।

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