Home जनसरोकार पांवटा साहिब में 3 नवंबर से मिलेंगे पटाखा बिक्री के लाइसेंस, जानें कहां लगेंगी दुकानें और कब तक बेच सकेंगे पटाखे

पांवटा साहिब में 3 नवंबर से मिलेंगे पटाखा बिक्री के लाइसेंस, जानें कहां लगेंगी दुकानें और कब तक बेच सकेंगे पटाखे

by Dainik Janvarta
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पांवटा साहिब में 3 नवंबर से बनेंगे पटाखा बिक्री के अस्थाई लाइसेंस, 6 से 8 नवंबर तक ही बेच सकेंगे पटाखे

दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए प्रशासन ने तय किए स्थान, पुलिस ग्राउंड और जेसीको बद्रीपुर में लगेंगे अस्थाई स्टाल।

पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब में दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार आतिशबाजी बेचने के इच्छुक दुकानदारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अस्थाई लाइसेंस लेना होगा। बिना अनुमति पटाखों की बिक्री करने वालों पर प्रशासन की निगरानी रहेगी।

पांवटा साहिब के एसडीएम द्विज गोयल की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें दिवाली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, आगजनी जैसी घटनाओं की रोकथाम और पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी पटाखों की अस्थाई दुकानें पुलिस ग्राउंड पांवटा साहिब और जेसीको बद्रीपुर में लगाई जाएंगी। एसडीएम ने जानकारी दी कि पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस 3 नवंबर 2026 से जारी किए जाएंगे। इन लाइसेंसों की वैधता 6 से 8 नवंबर 2026 तक रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत से NOC लेना जरूरी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं को संबंधित ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। वहीं, थोक पटाखा विक्रेताओं को भी निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

दुकानों का होगा औचक निरीक्षण, उल्लंघन पर कार्रवाई

शहर में थोक पटाखा विक्रेताओं की दुकानों की जांच के लिए प्रशासन की ओर से एक विशेष कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी समय-समय पर औचक निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान नियमों या सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्टालों पर पानी और रेत रखना अनिवार्य

एसडीएम द्विज गोयल ने अस्थाई स्टाल लगाने वाले सभी विक्रेताओं को आग से बचाव के लिए पानी से भरी बाल्टियां और रेत की बोरियां रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अग्निशमन विभाग को पटाखों की बिक्री वाले निर्धारित स्थलों पर फायर टेंडर तैनात रखने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ सुरक्षा इंतजाम समय रहते पूरे करने के निर्देश दिए, ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

बैठक में खंड विकास अधिकारी कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद, जल शक्ति विभाग, पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित प्रधान व्यापार मंडल अनिंदर सिंह नोटी भी उपस्थित रहे।

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