Home प्रशासन सिरमौर में पटाखे बेचने वालों को सख्त निर्देश, बिना लाइसेंस बिक्री पर रोक; रात 10 बजे के बाद नहीं चलेंगे पटाखे

सिरमौर में पटाखे बेचने वालों को सख्त निर्देश, बिना लाइसेंस बिक्री पर रोक; रात 10 बजे के बाद नहीं चलेंगे पटाखे

by Dainik Janvarta
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सिरमौर में पटाखे बेचने वालों के लिए नए निर्देश, बिना लाइसेंस बिक्री पर रोक; रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी प्रतिबंधित

8 नवंबर तक लागू रहेंगे आदेश, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई; साइलेंस जोन में भी पटाखे चलाने की अनुमति नहीं

नाहन, 24 अक्टूबर। दीपावली पर पटाखे बेचने और आतिशबाजी करने वालों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। जिला सिरमौर प्रशासन ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर रोक रहेगी, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आतिशबाजी करने की अनुमति नहीं होगी।

उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिले में पटाखों और आतिशबाजी का भंडारण, प्रदर्शन तथा बिक्री संबंधित नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से ही की जा सकेगी। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस प्राप्त दुकानदार भी केवल निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे बेच सकेंगे।

दुकानों में अग्निशमन यंत्र और रेत की बाल्टियां रखना अनिवार्य

प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए बनाए जाने वाले शेड व दुकानों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के तहत प्रत्येक शेड या दुकान में अग्निशमन यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य होगा। आतिशबाजी के शेड एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर स्थापित किए जाने चाहिए।

इसके अलावा शेड के अंदर तेल से जलने वाले दीपक या मोमबत्तियां जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। शेड के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर रोक

आदेशों के अनुसार, निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले साइलेंस जोन में भी पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन ने अवैध रूप से या चोरी-छिपे आयात किए गए पटाखों के भंडारण और बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, 8 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे आदेश

जिला दंडाधिकारी ने सभी एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएचओ, थाना प्रभारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकृत अधिकारी नियमों की अनुपालना की जांच करने के साथ छापेमारी भी कर सकेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 8 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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