नाहन पत्थरबाजी मामले में 7 धाराओं के तहत केस दर्ज, पुलिसकर्मियों को भी आई चोटें; उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस
नाहन में गेट लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद पथराव और तोड़फोड़ तक पहुंचा। पुलिसकर्मियों के साथ तहसीलदार की सरकारी गाड़ी को भी बनाया गया निशाना, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात।
नाहन (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के वाल्मीकि चौक पर गेट लगाने को लेकर हुए विवाद और पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस थाना नाहन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सात धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है।
सिरमौर पुलिस के 24 अक्टूबर को जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह विवाद 23 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:15 बजे सामने आया। पुलिस चौकी कच्चा टैंक, नाहन को सूचना मिली थी कि वाल्मीकि चौक पर गेट लगाने को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
गेट लगाने के विरोध से शुरू हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, गोविन्दगढ़ मोहल्ले के कुछ लोग वाल्मीकि चौक से दिल्ली गेट की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर गेट लगाने का कार्य कर रहे थे। इसका वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली-गलौच शुरू हो गई, जिससे मौके पर तनाव बढ़ गया।
स्थिति को संभालने के लिए थाना प्रभारी नाहन समेत अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच ईंट-पत्थर और कांच की बोतलों से पथराव शुरू हो गया।
पुलिसकर्मियों को चोटें, सरकारी और निजी वाहन क्षतिग्रस्त
पुलिस के मुताबिक, भीड़ को शांत कराने और बीच-बचाव करने के दौरान उग्र लोगों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। मौके पर खड़े सरकारी और निजी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया।
इसके बाद तहसीलदार नाहन समझौता कराने के उद्देश्य से मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ ने उनकी सरकारी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। पुलिस के अनुसार, इस दौरान गाड़ी पर पथराव किया गया और डंडों से तोड़फोड़ भी की गई।
हालांकि, पुलिस के प्रेस नोट में घायल पुलिसकर्मियों की सटीक संख्या, उनकी चोटों की गंभीरता और क्षतिग्रस्त वाहनों की कुल संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
सिरमौर पुलिस ने इस मामले में पुलिस थाना नाहन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया है:
- धारा 191(2)
- धारा 191(3)
- धारा 190
- धारा 132
- धारा 121(1)
- धारा 324(4)
- धारा 3 PDP Act — सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कानून।
पुलिस ने मामले की आगामी जांच शुरू कर दी है। घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है।
सिरमौर पुलिस ने आम जनता से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
