सिरमौर में उचित मूल्य की 4 नई दुकानें खुलेंगी, 16 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
संगड़ाह, नाहन और राजगढ़ क्षेत्र के इच्छुक लोगों को मिलेगा मौका, मैट्रिक पास होना अनिवार्य; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
नाहन (सिरमौर), 23 अक्टूबर। जिला सिरमौर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए चार स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों के आवंटन के लिए इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं 16 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शमशेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नई उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी भरने के साथ संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।
इन चार स्थानों पर खुलेंगी नई दुकानें
जिले के तीन विकास खंडों में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें संगड़ाह विकास खंड के तहत ग्राम पंचायत ब्योंग टटवा के ब्योंग टटवा वार्ड नंबर-1 और ग्राम पंचायत खाला क्यार के खाला क्यार वार्ड नंबर-2 को शामिल किया गया है।
इसके अलावा नाहन विकास खंड की ग्राम पंचायत नेहर स्वार के अंतर्गत ग्राम कैंथ घाट के वार्ड नंबर-1 तथा मानरिया और राजगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत नईनेटी के गांव नईनेटी के वार्ड नंबर-3 में भी नई दुकानें खोली जानी प्रस्तावित हैं।
मैट्रिक पास और 18 से 45 वर्ष आयु वाले कर सकते हैं आवेदन
व्यक्तिगत आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास निर्धारित की गई है। इसके साथ आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के दौरान मैट्रिक प्रमाण पत्र और यदि उपलब्ध हों तो उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।
इसके अतिरिक्त पात्रता और प्राथमिकता के आधार पर भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, बेरोजगारी, विधवा या एकल नारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा बीपीएल श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। बेरोजगारी प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने से जुड़ी शर्त का उल्लेख किया गया है।
आवंटन में इन वर्गों को मिलेगी प्राथमिकता
उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए प्राथमिकता के अलग-अलग स्तर निर्धारित किए गए हैं। पहली प्राथमिकता ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी सभाओं और महिला समूहों को दी जाएगी। ग्राम पंचायत की ओर से आवेदन ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से किया जाएगा।
दूसरी प्राथमिकता एकल नारी, विधवा, दिव्यांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक और शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। वहीं तीसरी प्राथमिकता के लिए आवेदकों को निर्धारित पात्रता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
इसमें दसवीं और उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र, संबंधित वार्ड का निवासी होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल और बेरोजगारी से संबंधित प्रमाण पत्र शामिल हैं। सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
यहां करें ऑनलाइन आवेदन, फोन पर भी मिलेगी जानकारी
इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं आवेदन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in पर जाकर आवश्यक जानकारी भर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। 16 नवंबर, 2026 तक अपलोड किए गए आवेदन ही मान्य होंगे।
आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक औपचारिकताओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कार्यालय का दूरभाष नंबर 01702-222558 भी जारी किया गया है।
