कालाअंब–नाहन मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, खिजराबाद होकर करना होगा सफर
मोगीनंद में फीनिक्स कंपनी के पास भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त, प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर लिया फैसला।
डबल एक्सल वाहनों, टिप्पर और डंपरों पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध; उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई।
नाहन (सिरमौर)। कालाअंब–नाहन राष्ट्रीय राजमार्ग-07 पर मोगीनंद स्थित फीनिक्स कंपनी के निकट भारी भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे प्रभावित क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही असुरक्षित हो गई है। स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी, सिरमौर ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आगामी आदेशों तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र से डबल एक्सल वाहनों, टिप्पर, डंपर सहित सभी भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा, जब तक संबंधित सड़क मार्ग को भारी वाहनों के आवागमन के लिए सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता।
खिजराबाद होकर करना होगा आवागमन
प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। कालाअंब–नाहन और पांवटा साहिब–नाहन मार्ग पर आवागमन करने वाले भारी वाहनों को हरियाणा के खिजराबाद के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा वाहन कोलर और रजितपुर के रास्ते भी हरियाणा में प्रवेश कर सकते हैं।
यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस को निर्देश
प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों को यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पांवटा साहिब और कालाअंब थाना प्रभारियों को यातायात डायवर्जन लागू करवाने, पर्याप्त बैरिकेडिंग एवं साइन बोर्ड लगाने तथा आवश्यकतानुसार पुलिस कर्मियों की तैनाती करने को कहा गया है।
वहीं, नाहन और माजरा थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में चेकिंग प्वाइंट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ नियमानुसार चालान करने और आवश्यकतानुसार हिरासत में लेने की कार्रवाई भी की जाएगी।
वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों से अपील
प्रशासन ने आम जनता, ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने तथा पुलिस एवं प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इसका उद्देश्य यातायात को सुचारू बनाए रखना और क्षतिग्रस्त सड़क पर संभावित हादसों को रोकना है।
नोट: भारी वाहन चालक कालाअंब–नाहन मार्ग पर मोगीनंद स्थित प्रभावित हिस्से से गुजरने का प्रयास न करें और प्रशासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का ही इस्तेमाल करें।
