Home शिक्षा पालियों स्कूल में कानूनी जागरूकता अभियान: विद्यार्थियों को बताया शिक्षा का मौलिक अधिकार, जानें अनुच्छेद 21-A के प्रावधान

पालियों स्कूल में कानूनी जागरूकता अभियान: विद्यार्थियों को बताया शिक्षा का मौलिक अधिकार, जानें अनुच्छेद 21-A के प्रावधान

by Dainik Janvarta
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शिक्षा के अधिकार से कोई बच्चा न रहे वंचित, पालियों स्कूल में चला कानूनी जागरूकता अभियान

कालाअंब (सिरमौर)। क्या हर बच्चे को शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार है? इसी सवाल का जवाब विद्यार्थियों तक पहुंचाने और उन्हें उनके शैक्षणिक अधिकारों से परिचित कराने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पालियों में कानूनी जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

हिमाचल प्रदेश कॉलेज ऑफ लॉ, कालाअंब ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन के सहयोग से नालसा शिक्षा योजना के अंतर्गत यह अभियान आयोजित किया। कार्यक्रम का मुख्य विषय “निःशुल्क शिक्षा का अधिकार” रहा। अभियान के दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़े संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश कॉलेज ऑफ लॉ, कालाअंब की संकाय सदस्य डॉ. कुंजना मित्तल और डॉ. रंजना के नेतृत्व में 26 विधि विद्यार्थियों ने भाग लिया। विधि विद्यार्थियों ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के महत्व के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी।

अनुच्छेद 21-क के बारे में दी जानकारी

अभियान के दौरान विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-क (21A) के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राप्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। इसके साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के प्रमुख प्रावधानों की भी जानकारी दी गई।

विधि विद्यार्थियों ने समझाया कि शिक्षा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य की आधारशिला है। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

समान शैक्षणिक अवसरों के प्रति किया जागरूक

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व, समान शैक्षणिक अवसरों और अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया। संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़े अधिकारों को लेकर जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

इस अभियान के माध्यम से विधि विद्यार्थियों को अपने कानूनी ज्ञान का व्यावहारिक इस्तेमाल करने और समाज में कानूनी साक्षरता फैलाने का अवसर मिला। वहीं, विद्यालय के विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक अधिकारों को समझने और शिक्षा के प्रति जागरूक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिली।

नालसा शिक्षा योजना के तहत आयोजित यह अभियान सफल रहा। हिमाचल प्रदेश कॉलेज ऑफ लॉ, कालाअंब की इस पहल ने विद्यार्थियों को उनके शिक्षा संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ समाज में कानूनी साक्षरता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया।

कार्यक्रम के माध्यम से “शिक्षा सबका अधिकार है” का संदेश प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में यह एक सार्थक पहल साबित हुई।

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