सिरमौर: रेणुका जी बांध परियोजना के दूसरे चरण में 31 परिवारों की संरचनाएं अधिगृहीत, सूची जारी
नाहन। रेणुका जी बांध परियोजना के दूसरे चरण से प्रभावित परिवारों के लिए अहम सूचना सामने आई है। परियोजना के तहत 31 परिवारों की केवल संरचनाओं के अधिग्रहण से संबंधित सूची अधिसूचित कर दी गई है।
उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि महाप्रबंधक, रेणुका जी बांध परियोजना ददाहू से प्राप्त सूचियों के आधार पर दूसरे चरण में प्रस्तावित गृहविहीन होने वाले परिवारों की सूची जारी की गई है। इस सूची में उन 31 परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी केवल संरचनाओं का अधिग्रहण किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार प्रभावित परिवारों का विवरण इस प्रकार है—
संगड़ाह/लगनू: 12 परिवार
ददाहू/दीद बगड़: 2 परिवार
ददाहू/पराड़ा: 7 परिवार
लाना भाल्टा/बोगली व्यालग: 4 परिवार
राजगढ़/काथली भरन: 2 परिवार
संगड़ाह/रजाना: 2 परिवार
नौहराधार/गवाही: 2 परिवार
10 अक्तूबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां
उपायुक्त ने बताया कि इन परिवारों की विस्तृत सूची 26 सितंबर से 10 अक्तूबर 2026 तक उपायुक्त सिरमौर की आधिकारिक वेबसाइट hpsirmaur.nic.in तथा संबंधित पटवार वृत्तों—संगड़ाह, रजाना, ददाहू, बेचड़ का बाग, लाना मछेर, डिम्बर और निहोग—में अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी।
जिन व्यक्तियों की भूमि या घर रेणुका जी बांध परियोजना के लिए अधिग्रहित हुए हैं, लेकिन उनका नाम इस सूची में शामिल नहीं है, या किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से शामिल किया गया है, वे निर्धारित अवधि में अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
इसके लिए संबंधित व्यक्ति रेणुका जी बांध परियोजना कार्यालय ददाहू, तहसीलदार ददाहू, तथा संगड़ाह, नौहराधार और राजगढ़ स्थित भू-व्यवस्था वृत कार्यालयों एवं नायब तहसीलदार, उपतहसील नारग के कार्यालय में लिखित दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे और आपत्तियां 26 सितंबर से 10 अक्तूबर 2026 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 10 अक्तूबर के बाद प्राप्त दावे या आपत्तियां मान्य नहीं होंगी।
