मंडी: गोहर के BDO पवन कुमार निलंबित, सरकारी निर्देशों की अनुपालना न करना बना आधार
मंडी। गोहर विकास खंड में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। ग्रामीण विकास विभाग ने खंड विकास अधिकारी पवन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सक्षम उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी वैध निर्देशों का पालन और उनका उचित क्रियान्वयन नहीं किया गया। इसी आधार पर पवन कुमार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1965 के नियम 10 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। आदेश में फिलहाल उन निर्देशों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, जिनकी अनुपालना नहीं होने को कार्रवाई का आधार बनाया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान पवन कुमार का मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग निदेशालय, शिमला रहेगा। उन्हें सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
गोहर में पंचायत सचिवों के तबादले से जुड़े घटनाक्रम को भी इस मामले से जोड़कर चर्चा की जा रही है। हालांकि, आधिकारिक निलंबन आदेश में तबादला प्रक्रिया या किसी अन्य विशेष घटना का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है।
इसी तरह गोहर में चल रहे जिलास्तरीय ख्योड़ नलवाड़ मेले को लेकर भी स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन विभाग के आदेश में मेले को निलंबन का कारण नहीं बताया गया है।
फिलहाल विभागीय कार्रवाई के बाद यह मामला जांच के चरण में है। आगे की प्रक्रिया में यह स्पष्ट होगा कि किन सरकारी निर्देशों की अनुपालना नहीं हुई और पूरे मामले में संबंधित अधिकारी का पक्ष क्या है।
