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कालाअंब पंचायत में किन्नरों के शगुन की राशि तय
बीपीएल परिवारों से 1100 और अन्य परिवारों से 2100 रुपये से अधिक शगुन लेने पर पंचायत में की जा सकेगी शिकायत
पंचायत की अनुमति के बिना फेरी लगाकर सामान बेचने पर रोक, वेरिफिकेशन करवाना हुआ अनिवार्य
कालाअंब (सिरमौर)। नाहन विकास खंड की ग्राम पंचायत कालाअंब में किन्नर समुदाय द्वारा लिए जाने वाले शगुन की राशि निर्धारित कर दी गई है। पंचायत के नए नियम के तहत अब किन्नर बीपीएल परिवारों से अधिकतम 1100 रुपये और अन्य परिवारों से अधिकतम 2100 रुपये ही शगुन के रूप में ले सकेंगे।
ग्राम पंचायत प्रधान यशपाल शर्मा ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में किन्नर समुदाय के लिए शगुन की राशि निर्धारित की गई है। यदि कोई किन्नर निर्धारित राशि से अधिक शगुन की मांग करता है, तो इसकी शिकायत ग्राम पंचायत में की जा सकती है। शिकायत मिलने पर पंचायत नियमों के अनुसार संबंधित किन्नर समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
प्रधान ने स्पष्ट किया कि पंचायत द्वारा निर्धारित राशि अधिकतम सीमा के तौर पर तय की गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार इससे कम या अधिक राशि स्वेच्छा से दे सकता है।
फेरी वालों के लिए भी सत्यापन अनिवार्य
ग्राम पंचायत कालाअंब ने क्षेत्र में फेरी लगाकर सामान बेचने वालों के लिए भी नियम लागू किया है। अब किसी भी फेरी वाले के लिए पंचायत से वेरिफिकेशन और स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
पंचायत की अनुमति के बिना कोई भी फेरी वाला पंचायत क्षेत्र में सामान नहीं बेच सकेगा। पंचायत का कहना है कि इस व्यवस्था के तहत क्षेत्र में आने वाले फेरी वालों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
