सिरमौर में श्रमिक कल्याण को नई गति, 428 कामगारों को 1.85 करोड़ से अधिक की सहायता
15 अगस्त के राज्य स्तरीय समारोह में मिली सौगात; शिक्षा, विवाह, आवास और मृत्यु सहायता सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ
नाहन (सिरमौर)। सिरमौर के 428 पंजीकृत निर्माण कामगारों और उनके परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1 करोड़ 85 लाख 53 हजार 800 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। शिक्षा से लेकर विवाह और आवास तक, सरकार की इन योजनाओं ने निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत सहारा दिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत निर्माण कामगारों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिला सिरमौर में भी इन योजनाओं का लाभ पात्र कामगारों और उनके परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है।
गत 15 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशभर में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 4,967 कामगारों को 20.61 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। इसमें जिला सिरमौर के 428 पंजीकृत कामगारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 1,85,53,800 रुपये की सहायता मिली।
शिक्षा के लिए सबसे अधिक सहायता
सिरमौर में दी गई सहायता में शिक्षण छात्रवृत्ति योजना के तहत 296 लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 93,55,800 रुपये प्रदान किए गए। इसके अलावा विवाह सहायता योजना के तहत 103 कामगारों को 52,53,000 रुपये की आर्थिक मदद दी गई।
वहीं, मृत्यु सहायता योजना के तहत 4 लाभार्थियों को 10,80,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई। मानसिक रूप से मंद बच्चों की देखभाल के लिए 4 कामगारों को 80,000 रुपये की सहायता मिली।
आवास योजनाओं से भी मिला लाभ
प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सिरमौर के 14 लाभार्थियों को 17,79,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना के तहत 7 पात्र महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 7 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
इन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना नहीं है, बल्कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों और उनके परिवारों को शिक्षा, आवास, विवाह, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाना भी है। विशेष रूप से कामगारों के बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति उनके बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
14 कल्याणकारी योजनाएं संचालित
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से वर्तमान में 14 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र निर्माण कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, कामगार द्वारा पिछले 12 महीनों में किसी निर्माण स्थल पर कम से कम 90 दिन कार्य किया होना आवश्यक है।
पात्र कामगार बोर्ड में अपना पंजीकरण करवाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
जिला श्रम कल्याण कार्यालय सिरमौर ने पात्र निर्माण कामगारों से इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक संख्या में बोर्ड के साथ पंजीकरण करवाने तथा उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है।
सरकार का उद्देश्य है कि निर्माण क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक पात्र श्रमिक और उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें।
