Home प्रशासन 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंक, बिजली-पानी, वैवाहिक विवाद और चालान होंगे निपटारे; जानें पूरी जानकारी

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंक, बिजली-पानी, वैवाहिक विवाद और चालान होंगे निपटारे; जानें पूरी जानकारी

by Dainik Janvarta
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12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के निपटारे का मिलेगा मौका

बैंक, बिजली-पानी, श्रम और वैवाहिक विवाद समेत कई मामलों का होगा समाधान; मोटर व्हीकल चालान भी ऑनलाइन निपटाने की सुविधा

नाहन (सिरमौर)। अगर आपका कोई मामला अदालत में लंबित है या किसी विवाद को आपसी समझौते से खत्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए 12 सितंबर का दिन महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के आपसी सहमति से मामलों के निपटारे का अवसर मिलेगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नव कमल ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें पूर्व मुकदमेबाजी (प्री-लिटिगेशन) और न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत में मुख्य रूप से बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल तथा वैवाहिक विवाद से जुड़े मामलों को निपटारे के लिए लिया जाएगा। न्यायालयों में लंबित इन श्रेणियों के मामलों से संबंधित पक्षकार अपने मामले लोक अदालत में लगवा सकते हैं।

इसके अलावा ऐसे व्यक्ति, जिनका मामला अभी किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और वे अपने विवाद का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा करवाना चाहते हैं, वे भी लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

मोटर व्हीकल चालान भी ऑनलाइन निपटाने की सुविधा

प्राधिकरण के अनुसार मोटर व्हीकल चालान से जुड़े मामलों को ऑनलाइन ई-कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से न्यायालय में आए बिना भी लोक अदालत से पूर्व निपटाया जा सकता है। इससे लोगों को न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं होगी और वे ऑनलाइन माध्यम से अपने चालान का निपटारा कर सकेंगे।

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क

निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह के लिए प्राधिकरण के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।

इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर (नाहन) के दूरभाष नंबर 01702-224749 पर संपर्क किया जा सकता है। उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों के संपर्क नंबर इस प्रकार हैं:

  • नाहन: 01702-224527
  • पांवटा साहिब: 01702-222179
  • राजगढ़: 01799-221377
  • शिलाई: 01704-292531

लोग अपनी समस्याएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर की ईमेल secy-dlsa-sir-hp@gov.in पर भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए “राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट” (https://reference-url-citation.invalid/0) पर आवेदन किया जा सकता है।

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