काला अंब-नाहन मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, मोगीनंद में भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त
फीनिक्स कंपनी के पास सड़क का बड़ा हिस्सा हुआ संकरा और असुरक्षित, काला अंब-पांवटा से आने वाले भारी वाहन खिजराबाद के रास्ते होंगे डायवर्ट
नाहन, 3 सितंबर। सिरमौर जिला प्रशासन ने काला अंब-नाहन मार्ग (NH-07) पर मोगीनंद स्थित फीनिक्स कंपनी के पास भारी भूस्खलन के बाद सड़क की स्थिति को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका वर्मा, आईएएस ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सिरमौर की ओर से 3 सितंबर को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि मोगीनंद में फीनिक्स कंपनी के समीप भारी भूस्खलन के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क के संकरा होने के कारण यहां भारी वाहनों की आवाजाही असुरक्षित हो गई है।
प्रशासन ने आशंका जताई है कि प्रभावित हिस्से से भारी वाहनों की लगातार आवाजाही होने पर दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है और आम लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए प्रभावित स्थल से होकर डबल-एक्सल वाहनों, टिपर और डम्पर समेत भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। यह प्रतिबंध लदे और खाली, दोनों प्रकार के भारी वाहनों पर लागू होगा।
यातायात का दबाव कम करने के लिए काला अंब और नाहन के बीच तथा पांवटा साहिब-नाहन और काला अंब के बीच चलने वाले भारी वाहनों को खिजराबाद (हरियाणा) के रास्ते अस्थायी रूप से डायवर्ट किया जाएगा। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक काला अंब-नाहन मार्ग के प्रभावित हिस्से को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं बना दिया जाता।
जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल HPPWD, नाहन के अधिशासी अभियंता को मोगीनंद में फीनिक्स कंपनी के पास क्षतिग्रस्त मार्ग को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित बनाने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा पुलिस अधीक्षक सिरमौर को आदेशों के पालन के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने, जबकि एसडीएम नाहन और पांवटा साहिब को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला लोक संपर्क अधिकारी को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।
