Home जनसरोकार पांवटा साहिब: बेलगाम ट्रालों पर विकास मंच सख्त, 15 दिन का अल्टीमेटम; वे-ब्रिज नहीं लगे तो हाईकोर्ट जाएगा मामला

पांवटा साहिब: बेलगाम ट्रालों पर विकास मंच सख्त, 15 दिन का अल्टीमेटम; वे-ब्रिज नहीं लगे तो हाईकोर्ट जाएगा मामला

by Dainik Janvarta
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पांवटा साहिब में बेलगाम ट्रालों पर विकास मंच सख्त, 15 दिन का अल्टीमेटम; वे-ब्रिज न लगने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

16 साल पहले हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एंट्री पॉइंट पर वे-इन-मोशन वे-ब्रिज नहीं लगने से विकास मंच नाराज, ओवरलोडिंग और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर स्टोन क्रशरों की जिम्मेदारी तय करने की मांग।

पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब क्षेत्र में खनन सामग्री ढोने वाले ओवरलोड डम्परों और तेज रफ्तार ट्रालों की बढ़ती समस्या को लेकर श्री पांवटा साहिब विकास मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच ने जिलाधीश सिरमौर को ज्ञापन भेजकर ओवरलोडिंग, बिना नंबर प्लेट और बिना रिफ्लेक्टर चल रहे वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि 15 दिनों के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो संगठन हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने को मजबूर होगा।

मंच के अध्यक्ष जीएस चौहान ने कहा कि पांवटा साहिब की मुख्य सड़क, बांगरण बाईपास, विश्वकर्मा चौक और खजुरना पुल से दोसड़का-नाहन मार्ग के बीच भारी वाहनों की आवाजाही के कारण आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। इसके अलावा सड़क पर उड़ने वाली धूल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

16 साल बाद भी नहीं लगे वे-ब्रिज

जीएस चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 मार्च 2010 को ओवरलोडिंग पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को सभी एंट्री पॉइंट पर ‘वे-इन-मोशन’ वे-ब्रिज स्थापित करने के निर्देश दिए थे। मंच का आरोप है कि आदेश के करीब 16 वर्ष बीत जाने के बावजूद पांवटा साहिब के गोविंदघाट, भूपपुर और बहराल सहित काला आम्ब बैरियर पर अभी तक वे-ब्रिज स्थापित नहीं किए गए हैं।

मंच ने इस मामले में हाईकोर्ट से भी स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है, ताकि ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

स्टोन क्रशर जोन के लिए अलग पेरीफेरियल रोड की मांग

विकास मंच ने खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों को शहर से बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की मांग भी उठाई है। मंच के अनुसार भूपपुर से यमुना नदी के किनारे स्लिप रोड का निर्माण करते हुए रामपुरघाट, नवादा और मानपुर देवड़ा के स्टोन क्रशर जोन तक समर्पित पेरीफेरियल सड़क अथवा बाईपास बनाया जाना चाहिए।

मंच का कहना है कि इससे भारी वाहनों का दबाव शहर की मुख्य सड़कों पर कम होगा और यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा।

ट्रालों की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा करने की मांग

ज्ञापन में शहरी क्षेत्र में ट्रालों की अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर नियमित जांच और सख्त चालान की कार्रवाई करने की मांग की गई है।

विकास मंच ने बिना नंबर प्लेट और बिना रिफ्लेक्टर चलने वाले डम्परों पर भी कड़ी निगरानी की मांग की है। इसके लिए HSRP और ANPR कैमरों का प्रभावी इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है।

बिना नंबर वाले वाहनों को माल देने वाले क्रशर भी हों जिम्मेदार

जीएस चौहान ने कहा कि केवल वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। यदि कोई स्टोन क्रशर इकाई बिना नंबर प्लेट या नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन को खनन सामग्री उपलब्ध कराती है तो संबंधित क्रशर संचालक को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

विकास मंच ने प्रशासन से मांग की है कि ओवरलोडिंग और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के साथ-साथ उन्हें सामग्री उपलब्ध कराने वाली इकाइयों की भूमिका की भी जांच की जाए।

15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

श्री पांवटा साहिब विकास मंच ने प्रशासन को 15 दिन का समय देते हुए कहा है कि यदि इस अवधि में ओवरलोडिंग, बेलगाम ट्रालों और वे-ब्रिज की समस्या को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करेगा और अवमानना याचिका दायर करने के लिए मजबूर होगा।

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