पांवटा साहिब में खनन ट्रकों पर बड़ा एक्शन, शॉर्टकट मार्ग पर आवाजाही प्रतिबंधित
जाम्बू खाला पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर खतरा देखते हुए जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा ने जारी किए सख्त आदेश। बद्रीपुर से संतोषागढ़ होते हुए पुरूवाला कांशीपुर जाने वाले मार्ग पर ट्रक, डंपर और अन्य भारी वाहनों की दोनों दिशाओं में आवाजाही अब प्रतिबंधित रहेगी।
नाहन/पांवटा साहिब, 27 अगस्त। पांवटा साहिब क्षेत्र में रिहायशी और स्थानीय मार्गों से होकर गुजरने वाले खनन ट्रकों एवं भारी मालवाहक वाहनों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा, आईएएस ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी कर बद्रीपुर चौक से संतोषागढ़ होते हुए पुरूवाला कांशीपुर तक के शॉर्टकट मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है। इस मार्ग में जाम्बू खाला पुल भी शामिल है।
जारी आदेश के अनुसार खनन सामग्री ले जाने वाले ट्रक, डंपर, टिप्पर, मल्टी-एक्सल वाहन और अन्य भारी मालवाहक वाहन, चाहे वे खाली हों या लदे हुए, इस मार्ग पर दोनों दिशाओं में प्रवेश या आवाजाही नहीं कर सकेंगे।
जाम्बू खाला पुल को लेकर जताई गई चिंता
प्रशासन को सौंपी गई रिपोर्ट में उप पुलिस अधीक्षक, पांवटा साहिब ने बताया कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात बाधित होने के साथ अत्यधिक शोर, जन-उपद्रव और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।
वहीं, लोक निर्माण विभाग (HPPWD) पांवटा साहिब के अधिशासी अभियंता ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि जाम्बू खाला पुल भारी लदे खनन ट्रकों और अन्य भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए संरचनात्मक रूप से उपयुक्त नहीं है। लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से पुल को नुकसान पहुंचने की आशंका के साथ मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है।
NH-907 से ही करनी होगी आवाजाही
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित मार्ग के बजाय ऐसे सभी वाहनों को NH-907 के निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। पांवटा साहिब क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही इस वैकल्पिक मार्ग से ही अनुमत होगी।
पुलिस को बैरिकेडिंग और चेकिंग के निर्देश
आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस विभाग को उचित स्थानों पर बैरिकेड्स और चेकपॉइंट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रतिबंधित मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके।
इसके साथ ही HPPWD को जाम्बू खाला पुल के दोनों ओर और संबंधित चौराहों पर अनिवार्य यातायात संकेत, भार-सीमा बोर्ड और अग्रिम चेतावनी संकेत लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों/वाहन संचालकों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
