हिमाचल के पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, बकाया भुगतान की सीमा बढ़ी; सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया
शिमला। हिमाचल प्रदेश के हजारों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। सरकार ने बकाया पेंशन भुगतान से जुड़े पुराने आदेश में संशोधन कर पेंशन और पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है।
वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान को लेकर नई व्यवस्था स्पष्ट की है। संशोधन के तहत पूर्व आदेश के पैरा-1 और पैरा-2 में बदलाव किया गया है।
पेंशन की सीमा 80 हजार से बढ़कर 1,12,096 रुपये
संशोधित आदेश के अनुसार संबंधित श्रेणी में पेंशन की अधिकतम सीमा 80,000 रुपये से बढ़ाकर 1,12,096 रुपये कर दी गई है। इसी तरह पारिवारिक पेंशन की सीमा भी 46,000 रुपये से बढ़ाकर 67,248 रुपये कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित आंकड़ों को संबंधित तालिका में प्रतिस्थापित माना जाएगा।
बेसिक पेंशन के आधार पर होगी गणना
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की बेसिक पेंशन निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है, तो बकाया राशि की गणना उसी के अनुरूप की जाएगी। वहीं, बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से अधिक होने की स्थिति में संबंधित नियमों और प्रावधानों के अनुसार बकाया भुगतान किया जाएगा।
विभागों और बैंकों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
सरकार ने संबंधित विभागों को प्रत्येक मामले में पेंशन या पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि की सही गणना करने और निर्धारित कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पेंशन वितरण प्राधिकरणों और संबंधित बैंकों को भी सही गणना और भुगतान की जिम्मेदारी दी गई है।
वित्त विभाग ने संशोधित आदेश की प्रतियां सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, कोषागार अधिकारियों, महालेखाकार और संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी हैं।
यह संशोधन 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पात्र पारिवारिक पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे संबंधित मामलों में अब संशोधित सीमा के आधार पर बकाया भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
