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Sirmaur News: गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को हर महीने 3,000 रूपए, सहारा योजना में ऐसे करें आवेदन

by Dainik Janvarta
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Himachal News: गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को हर महीने 3,000 की मदद, यहां करें आवेदन

नाहन (सिरमौर)। गंभीर बीमारी और शारीरिक अक्षमता के कारण काम करने में असमर्थ लोगों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बताया कि योजना का उद्देश्य गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर तथा कार्य करने में असमर्थ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग होंगे पात्र

योजना के तहत पार्किसन रोग, मैलिग्नेंट कैंसर, स्थायी दिव्यांगता के साथ लकवा (पैरालिसिस), दीर्घकालिक उपचाराधीन अथवा शय्याग्रस्त मरीज, मस्कुलर डिस्ट्राफी, हिमोफीलिया, थैलेसीमिया, तीव्र अथवा दीर्घकालिक गुर्दा विफलता से पीड़ित मरीजों सहित अन्य ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति पात्र हो सकते हैं, जिनकी बीमारी के कारण वे स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ हैं।

पात्र लाभार्थियों को उपचार और दैनिक जीवन-यापन में आर्थिक सहयोग के लिए नियमित रूप से ₹3,000 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

ई-कल्याण पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

योजना से वंचित पात्र व्यक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

जिन आवेदकों के आवेदन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी द्वारा लंबित रखे गए थे, उन्हें भी योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पुनः आवेदन करना होगा।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—

  • हिमाचली प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • नवीनतम परिवार रजिस्टर की नकल
  • राशन कार्ड
  • बैंक या डाकघर का बचत खाता
  • आयु प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र)
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र/चिकित्सा इतिहास अथवा रिकॉर्ड
  • चार लाख रुपये तक का आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जहां लागू हो

सिरमौर में यहां से ले सकते हैं जानकारी

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सिरमौर जिले के तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय नाहन, पांवटा साहिब, शिलाई, संगड़ाह, राजगढ़ और पच्छाद तथा जिला कल्याण अधिकारी सिरमौर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-कल्याण पोर्टल: यहाँ करें click

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