हिमाचल में बस चलाते समय मोबाइल पर बात करना पड़ेगा महंगा, चालक पर लगेगा ₹2000 का जुर्माना
सावधान! अब हिमाचल की सड़कों पर बस चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले चालकों की खैर नहीं होगी। एक छोटी सी लापरवाही यात्रियों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है, इसलिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब यात्रा के दौरान बस चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे ₹2000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
परिवहन विभाग ने वर्ष 2014 में जारी पुराने आदेशों को रद्द करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। नए नियमों के तहत बस चालक को वाहन चलाते समय किसी भी स्थिति में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।
विभाग ने यात्रियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया है। यदि कोई यात्री बस यात्रा के दौरान चालक को मोबाइल फोन पर बात करते हुए देखता है तो वह इसका वीडियो बनाकर परिवहन निगम को भेज सकता है। शिकायत मिलने पर संबंधित चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नए निर्देशों के अनुसार यदि चालक के पास यात्रा के दौरान कोई जरूरी कॉल आती है तो वह खुद फोन नहीं उठाएगा। ऐसी स्थिति में बस का परिचालक (कंडक्टर) फोन संभालेगा।
यदि किसी जरूरी कारण से चालक को स्वयं बात करनी पड़ेगी, तो उसे पहले बस को सुरक्षित स्थान पर सड़क किनारे रोकना होगा। इसके बाद ही वह मोबाइल फोन पर बातचीत कर सकेगा।
परिवहन विभाग का कहना है कि बस चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से चालक का ध्यान सड़क से हट जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
विभाग ने सभी बस चालकों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है और साफ किया है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
