कालाअंब: फायर NOC पर अग्निशमन विभाग सख्त, 7 उद्योगों को नोटिस; 3 पर फिर होगी कार्रवाई
कालाअंब (सिरमौर)। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में बिना वैध अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र (Fire NOC) के संचालन करने वाले उद्योगों पर अग्निशमन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग की सख्ती के बाद सात उद्योगों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें से तीन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और उन्हें दोबारा नोटिस भेजे जाएंगे।
अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। विभाग द्वारा हाल ही में सात उद्योगों को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र (Fire NOC) के नवीनीकरण को लेकर नोटिस जारी किए गए थे। इनमें रबड़, पंखे और मेटल गुड्स से जुड़े उद्योग शामिल बताए जा रहे हैं।
नोटिस जारी होने के बाद चार उद्योगों ने अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, जबकि तीन उद्योगों ने अब तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे उद्योगों को विभाग दोबारा नोटिस जारी करेगा और नियमों के पालन के लिए निर्देश देगा।
इसी बीच, अग्निशमन विभाग ने तीन दिन पहले छह अन्य उद्योगों का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर फायर सेफ्टी से संबंधित अनियमितताएं सामने आई हैं। इन मामलों में भी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिला अग्निशमन अधिकारी रामकुमार ने बताया कि जिन उद्योगों के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण लंबित है, उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सात उद्योगों को नोटिस दिए गए थे, जिनमें से चार ने आवेदन कर दिया है, जबकि तीन उद्योगों को दोबारा नोटिस भेजे जाएंगे। इसके अलावा छह अन्य उद्योगों का निरीक्षण भी किया गया है और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
