Himachal Education News: हिमाचल में स्कूल प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची रद्द, 2006 से होगी नई शुरुआत, हजारों शिक्षकों पर पड़ेगा असर
हिमाचल प्रदेश के हजारों स्कूल प्रवक्ताओं के लिए बड़ी खबर है।
सरकार ने वर्ष 2017 में जारी और 2023 में संशोधित वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया है। अब वरिष्ठता का निर्धारण 1 जनवरी 2006 से नए सिरे से किया जाएगा, जिससे पदोन्नति, तबादले और सेवा लाभों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2017 में जारी तथा वर्ष 2023 में संशोधित वरिष्ठता सूची को निरस्त करते हुए 1 जनवरी 2006 से वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस निर्णय का असर प्रदेशभर के हजारों प्रवक्ताओं की वरिष्ठता, पदोन्नति, नियुक्ति, स्थानांतरण और अन्य सेवा लाभों पर पड़ेगा।
शनिवार को निदेशक उच्च शिक्षा (स्कूल) आशीष कोहली द्वारा जारी आदेशों में बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न न्यायालयों के फैसलों, पूर्व प्रभाव से नियमितीकरण और सेवा लाभों से जुड़े आदेशों के कारण मौजूदा वरिष्ठता सूची में व्यापक संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। ऐसे में पुरानी सूची को जारी रखना उचित नहीं माना गया और नई वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया।
न्यायालय के फैसलों के बाद बदला वरिष्ठता का आधार
शिक्षा निदेशालय के अनुसार वर्ष 1995 से 2000 के बीच अनुबंध आधार पर नियुक्त कई प्रवक्ताओं को उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद पूर्व प्रभाव से नियमितीकरण का लाभ मिला। कई मामलों में अदालतों ने प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नियमित सेवा मानते हुए उससे जुड़े सभी सेवा लाभ देने के निर्देश दिए। इससे संबंधित शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ गई और वरिष्ठता क्रम में बदलाव स्वाभाविक हो गया।
निदेशालय का कहना है कि यदि इन न्यायिक आदेशों को वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जाता तो प्रभावित शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हो पाता और भविष्य में नए विवाद भी खड़े हो सकते थे।
अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी, 15 दिन में दर्ज कराएं आपत्ति
शिक्षा निदेशालय ने 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2012 तक की अवधि की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी है, जिसे विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
यदि किसी प्रवक्ता का नाम सूची में नहीं है, सेवा विवरण में त्रुटि है, नियुक्ति या नियमितीकरण की तिथि गलत दर्ज है या किसी अन्य प्रकार की आपत्ति है, तो संबंधित शिक्षक अपने डीडीओ के माध्यम से दस्तावेजों सहित 15 दिनों के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी।
डाइट प्रवक्ताओं को भी मिलेगा लाभ
वरिष्ठता सूची के पुनर्निर्धारण में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में कार्यरत प्रवक्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। कुछ मामलों में न्यायालय ने डाइट प्रवक्ताओं को स्कूल कैडर की वरिष्ठता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए थे। अब शिक्षा निदेशालय उन आदेशों को भी लागू कर रहा है, जिससे वरिष्ठता क्रम में और बदलाव संभव हैं।
2013 के बाद की वरिष्ठता सूची फिलहाल रुकी
शिक्षा विभाग ने 1 जनवरी 2013 के बाद की वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। विभाग के अनुसार इसका कारण हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम-2024 से जुड़ा न्यायिक विवाद है। उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम को अवैध घोषित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मामला लंबित होने के कारण फिलहाल 2013 के बाद की वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की जाएगी।
