Kullu News: 3.616 किलो चरस तस्करी मामले में बड़ा फैसला, दोषी को 14 साल की कठोर कैद
3.616 किलो चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को आखिरकार अदालत ने कड़ी सजा सुना दी।
करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को 14 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चरस तस्करी के एक मामले में सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी धर्म चंद को मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी के अनुसार, आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी पाया गया। मामले के रिकॉर्ड के मुताबिक 24 नवंबर 2022 को शाम करीब 4:25 बजे कुल्लू पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3.616 किलोग्राम चरस बरामद की थी। बरामदगी के बाद कुल्लू पुलिस थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि बचाव पक्ष ने अपने पक्ष में दो गवाह पेश किए।
सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में सख्त कार्रवाई का एक और उदाहरण माना जा रहा है।
