Himachal News: 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल खरीद पर खत्म हुई 200 लीटर की सीमा, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना
अगर आप ट्रांसपोर्ट, पर्यटन या किसी व्यावसायिक कार्य के लिए बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है।
1 जुलाई 2026 से पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लागू 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, जिससे अब जरूरत के अनुसार ईंधन खरीदा जा सकेगा।
शिमला। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लागू 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा को समाप्त करने का फैसला लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2026 से यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहेगा। इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ता, परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायी, पर्यटन कारोबारी और अन्य बड़े खरीदार अपनी आवश्यकता के अनुसार रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे।
गौरतलब है कि 12 जून को अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और खाड़ी क्षेत्र में बढ़े तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार ने रिटेल पेट्रोल पंपों से थोक स्तर पर ईंधन की खरीद रोकने के लिए प्रतिदिन 200 लीटर की सीमा निर्धारित की थी।
अब स्थिति सामान्य होने के बाद सरकार ने इस अस्थायी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब पेट्रोल और डीजल की खरीद पर किसी प्रकार की दैनिक सीमा लागू नहीं रहेगी।
इस निर्णय से विशेष रूप से परिवहन, उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है। पर्यटन सीजन के दौरान अधिक ईंधन की आवश्यकता होने पर कारोबारियों को अब अलग-अलग पंपों से ईंधन लेने या सीमा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 29 जून को अधिसूचना जारी की गई है। इस संबंध में निदेशालय से भी निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और 1 जुलाई से नए आदेश लागू हो जाएंगे।
