बारवास-चौकी मिरगवाल सड़क पर 19 जून तक भारी वाहनों की एंट्री बंद, सुरक्षा दीवार निर्माण के चलते आदेश जारी
नाहन (सिरमौर)। यदि आप बारवास-चौकी मिरगवाल सड़क मार्ग से भारी वाहन लेकर गुजरने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन ने सड़क पर चल रहे सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य को देखते हुए इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि स्थानीय लोगों के छोटे वाहन, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को राहत दी गई है।
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. एलआर वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बारवास-चौकी मिरगवाल सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध सड़क पर सुरक्षा दीवार (रिटेनिंग वॉल) के निर्माण कार्य को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से पूरा करने के उद्देश्य से लगाया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध 19 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना और सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।
हालांकि क्षेत्र के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निवासियों के छोटे वाहन, एम्बुलेंस व अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही पूर्ववत जारी रहेगी, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो और आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित होती रहें।
गौरतलब है कि यह सड़क बारवास, चन्नू, सुनला और पिहायी सहित आसपास के कई गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसी कारण प्रशासन ने सड़क को पूर्ण रूप से बंद करने के बजाय केवल भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी वाहन चालकों से आदेशों का पालन करने और निर्माण कार्य में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
