Home शिक्षा Himachal News: 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी, 5 दिन में जॉइनिंग करें, 30,000 ₹ मिलेगा मानदेय

Himachal News: 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी, 5 दिन में जॉइनिंग करें, 30,000 ₹ मिलेगा मानदेय

by Dainik Janvarta
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हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 305 अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी, 5 दिन में जॉइनिंग अनिवार्य; हर माह मिलेगा 30 हजार मानदेय

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई सरकारी स्कूलों में शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने सीबीएसई से संबद्ध उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को अब मात्र पांच दिनों के भीतर अपनी नियुक्ति वाले विद्यालयों में कार्यभार संभालना होगा, अन्यथा उनका अवसर प्रभावित हो सकता है।

राज्य चयन आयोग की सिफारिश के आधार पर चयनित इन शिक्षकों की तैनाती प्रदेश के विभिन्न सीबीएसई संबद्ध राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह नियुक्तियां पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए होंगी। नियुक्त शिक्षकों को प्रति माह 30 हजार रुपये का समेकित मानदेय दिया जाएगा, हालांकि यह भुगतान प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में केवल 10 माह के लिए ही किया जाएगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां नियमित सरकारी पदों के विरुद्ध नहीं हैं। ऐसे में भविष्य में नियमित सरकारी नौकरी का दावा या अधिकार इन नियुक्तियों के आधार पर नहीं बन सकेगा। जॉइनिंग के समय चयनित शिक्षकों को विभाग के साथ एग्रीमेंट, बॉन्ड तथा स्व-घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के अन्य सरकारी विद्यालयों में भी ली जा सकती हैं। उनका मुख्य दायित्व विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा, लेखन और बोलने की क्षमता को बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा संस्थान प्रमुख के निर्देशानुसार अतिरिक्त रिमेडियल कक्षाएं भी संचालित करनी होंगी।

नियुक्त शिक्षकों को हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं सीसीएस नियम, नियमित अवकाश और पेंशन जैसी सुविधाएं इन पर लागू नहीं होंगी। हालांकि वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत निर्धारित अवकाश प्रदान किए जाएंगे।

विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि सेवा के दौरान किसी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनहीनता, कदाचार, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता या पात्रता संबंधी कोई अनियमितता सामने आती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि इस मामले में न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो उनका पालन किया जाएगा।

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