शिलाई में बड़ी कार्रवाई: युवती के बेड के नीचे मिली बंदूक, लाइसेंस न दिखा सका आरोपी
गुप्त सूचना पर पुलिस की रेड, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
शिलाई (सिरमौर)। जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के कब्जे से बिना लाइसेंस की बंदूक बरामद की है। बरामद हथियार को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 जून 2026 को रोहनाट पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर संत राम पुत्र दौलत राम निवासी गांव गुमराह, डाकघर कोटी बौंच, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर के आवास की नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान मकान के एक कमरे में युवती के बेड के नीचे से एक सिंगल बैरल टोपीदार बंदूक बरामद हुई।
पुलिस ने मौके पर आरोपी से उक्त बंदूक से संबंधित वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह कोई भी लाइसेंस या वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
पुलिस थाना शिलाई में आरोपी संत राम के विरुद्ध आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद बंदूक आरोपी के पास कब से थी तथा इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था।
