30 दिन में NOC नहीं ली तो होगी कार्रवाई, कालाअंब के 5 उद्योगों को अग्निशमन विभाग का नोटिस
औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले उद्योगों पर अब कार्रवाई की है तैयारी
अग्निशमन विभाग ने बिना वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) संचालित हो रहे पांच उद्योगों को 30 दिन का अंतिम नोटिस जारी किया है।
कालाअंब (सिरमौर)। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के पांच उद्योगों को अग्निशमन विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) न लेने अथवा समय पर उसका नवीनीकरण न कराने पर नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने संबंधित उद्योगों को एक माह के भीतर NOC के लिए आवेदन करने हेतु 30 दिन का समय दिया है। निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन न करने पर संबंधित उद्योगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जानकारी के अनुसार नोटिस प्राप्त करने वाले उद्योग एल्युमीनियम, पुस्तक प्रकाशन और बैटरी उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। अग्निशमन विभाग ऐसे उद्योगों की पहचान कर रहा है, जिन्होंने एक बार NOC प्राप्त करने के बाद उसका समय पर नवीनीकरण नहीं कराया, लेकिन इसके बावजूद उद्योगों का संचालन जारी रखा हुआ है।
जिला अग्निशमन अधिकारी राम कुमार शर्मा ने बताया कि कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पांच उद्योगों को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र न लेने पर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित उद्योगों को 30 दिन के भीतर NOC के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया है। यदि निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं किया गया तो विभाग द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
