हिमाचल नगर निकाय चुनाव 2026: नाहन, पांवटा और राजगढ़ में चुनाव प्रचार पर 48 घंटे का सख्त प्रतिबंध
म्यूजिकल शो, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
नाहन (सिरमौर)। नगर निकाय चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन सिरमौर ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ क्षेत्रों में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304(बी) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित सार्वजनिक सभा, जुलूस या सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कॉन्सर्ट, थिएटर शो या अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
यह प्रतिबंध नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से लागू होकर 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
