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Solan Crime News: ‘इलाज’ के नाम पर हैवानियत—ढोंगी बाबा को उम्रकैद, कोर्ट का कड़ा फैसला
इलाज का झांसा देकर विश्वास तोड़ा, फिर दी जान से मारने की धमकी… आखिरकार अदालत ने सुनाया सख्त फैसला।
सोलन में ढोंगी बाबा की करतूत पर न्याय की मुहर—उम्रकैद और जुर्माने की सजा से मिला पीड़िता को इंसाफ।
नालागढ़ (सोलन)। सोलन जिले के नालागढ़ से एक सनसनीखेज मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए खुद को बाबा बताने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालागढ़ पंकज गुप्ता की अदालत ने इलाज के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
दोषी की पहचान जगदीश उर्फ बाबा के रूप में हुई है, जो नालागढ़ क्षेत्र के गांव बारियां का निवासी है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी संदीप शर्मा ने की। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। इसके अलावा धारा 506 के तहत 2 साल की सजा और 2000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।
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मामले के अनुसार, पीड़ित महिला ने 21 मार्च 2022 को महिला थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने झाड़-फूंक और जड़ी-बूटी से इलाज का झांसा देकर दिसंबर 2021 में उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर आरोपी ने तंत्र-मंत्र के जरिए उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला अदालत में पेश किया। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अब अदालत ने सख्त सजा सुनाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अंधविश्वास की आड़ में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
