हिमाचल में इनकी नौकरी पक्की होने वाली है
हिमाचल में सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे हजारों कर्मचारियों की किस्मत बदल सकती है…
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया तय समयसीमा के तहत साल में दो बार पूरी की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध कर्मचारियों को दो साल की निरंतर सेवा पूरी करने पर नियमित किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च और 30 सितंबर की दो कट-ऑफ डेट तय की गई हैं। यानी 31 मार्च 2026 तक दो साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को तुरंत नियमित किया जाएगा, जबकि 30 सितंबर 2026 तक यह अवधि पूरी करने वालों को उसके बाद मौका मिलेगा।
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हालांकि, यह प्रक्रिया कुछ अहम शर्तों के साथ लागू होगी। नियमितीकरण पूरी तरह वरिष्ठता के आधार पर होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार हुई हो। साथ ही, केवल खाली पदों के खिलाफ ही नियमितीकरण किया जाएगा।
सरकार ने मेडिकल फिटनेस और चरित्र सत्यापन को भी अनिवार्य किया है। हर विभाग में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो पात्र कर्मचारियों की जांच कर अंतिम सूची तैयार करेगी। नियमित होने के बाद कर्मचारियों को राज्य में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है।
वहीं, दैनिक और आकस्मिक वेतनभोगियों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। जो कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक लगातार चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं (हर साल कम से कम 240 दिन), उन्हें नियमित किया जाएगा। 30 सितंबर 2026 तक यह अवधि पूरी करने वालों को भी इसी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
इन कर्मचारियों के लिए भी कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। नियमितीकरण केवल खाली पदों पर ही होगा और इसके लिए कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा। नियमित होने के बाद संबंधित दिहाड़ी पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया विभाग के मौजूदा बजट के भीतर ही पूरी की जाएगी।
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योग्यता के मामले में भर्ती नियम लागू होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर छूट भी दी जा सकती है। खास बात यह है कि जो कर्मचारी नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, उन्हें अब उम्र अधिक होने के बावजूद लाभ मिलेगा।
अगर किसी कर्मचारी ने उच्च पद पर कुछ समय काम किया है, तो उसकी सेवा को जोड़कर नियमितीकरण किया जा सकता है, लेकिन उसे निचले पद पर ही नियमित किया जाएगा। वहीं, पद उपलब्ध न होने पर समान वेतनमान वाले क्लास-फोर पदों पर भी समायोजन किया जा सकता है।
यह पूरा निर्णय हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के तहत लागू किया जाएगा।
