शहरी निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम जारी, जानें पूरी प्रक्रिया और अहम तारीखें
नाहन (सिरमौर)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आगामी शहरी निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत लागू किया जाएगा, ताकि पात्र मतदाताओं का सही और अपडेटेड पंजीकरण सुनिश्चित हो सके।
अधिसूचना के अनुसार, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है। यह संशोधन उन पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होगा, जिनमें हाल ही में कोई सृजन, पुनर्गठन या विभाजन नहीं हुआ है और जिनकी अंतिम मतदाता सूचियां पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या किसी त्रुटि को ठीक करवाने के लिए दावे और आपत्तियां 28 मार्च, 2026 तक संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष जमा करवाई जा सकती हैं। इसके बाद 02 अप्रैल, 2026 तक सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।
Also Read
यदि किसी को निर्णय से असंतोष है, तो वह 10 अप्रैल, 2026 तक अपील दायर कर सकता है, जिनका अंतिम निपटारा 17 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद पूरक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अप्रैल, 2026 तक या उससे पहले कर दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया के लिए सहायक आयुक्त विकास, खंड विकास अधिकारी नाहन व संगडाह सहित जिला के अन्य सभी बीडीओ और नायब तहसीलदार ददाहु को पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें और ईआरएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दें।
क्या करें मतदाता?
अगर आपकी उम्र 01 अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है या मतदाता सूची में कोई त्रुटि है, तो समय रहते आवेदन करें, ताकि चुनाव में आपका वोट शामिल हो सके।
