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हिमाचल में पशु मित्र भर्ती नियम बदले: अब नहीं उठानी होगी 25 किलो बोरी, नई दौड़ शर्तें लागू
शिमला। हिमाचल प्रदेश में पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के दौरान 25 किलो की बोरी उठाकर दौड़ लगाने की बाध्यता नहीं रहेगी। पशुपालन विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नए नियमों के तहत अब अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण अलग तरीके से किया जाएगा। इससे पहले भर्ती प्रक्रिया में 100 मीटर की दौड़ के दौरान उम्मीदवारों को भारी बोरी उठाकर दौड़ना पड़ता था, जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
अब ऐसे होगी शारीरिक परीक्षा
संशोधित नियमों के अनुसार अब उम्मीदवारों को केवल दौड़ पूरी करनी होगी।
👉 पुरुष उम्मीदवार: 5 किलोमीटर दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी होगी
👉 महिला उम्मीदवार: 1500 मीटर दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी
पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. संजीव कुमार धीमान ने बताया कि राज्य में पशु मित्रों के 500 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। जिन अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा शारीरिक परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे की भर्ती प्रक्रिया नए नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।
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हादसे के बाद बदली भर्ती प्रक्रिया
भर्ती नियमों में यह बदलाव मंडी जिले के सरकाघाट में हुई एक घटना के बाद किया गया है। भर्ती के दौरान बोरी उठाकर दौड़ लगाते समय एक युवती गिर गई थी, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे।
इस घटना के बाद भर्ती प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने पर भर्ती नियमों की समीक्षा के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद पशुपालन विभाग ने प्रक्रिया में संशोधन करते हुए नया प्रारूप जारी किया है।
पशु मित्रों को मिलेगा इतना मानदेय
पशु मित्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन सेवाओं में सहयोग के लिए नियुक्त किया जाता है। विभाग के अनुसार उन्हें चार घंटे की ड्यूटी के बदले प्रतिमाह लगभग 5000 रुपये मानदेय दिया जाएगा।
