Himachal News: 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 62 हजार मामलों के निपटारे का लक्ष्य
शिमला। हिमाचल प्रदेश में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 14 मार्च को राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान प्रदेश के सभी न्यायालयों में एक साथ सुनवाई होगी और करीब 62 हजार मामलों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह राष्ट्रीय लोक अदालत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह संधावालिया और प्राधिकरण के संरक्षण एवं कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से दीवानी, फौजदारी (समझौता योग्य), बैंक रिकवरी, बिजली-पानी बिल, पारिवारिक विवाद और मोटर वाहन दुर्घटना दावों जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
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हिमाचल एमवी चालान ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
इस बार ट्रैफिक मजिस्ट्रेट अदालतों में मोटर वाहन (एमवी) चालान मामलों में ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान (E-Pay) के जरिए कंपाउंडिंग शुल्क जमा करने की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इससे लोगों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और वे घर बैठे चालान का निपटारा कर सकेंगे।
क्यों खास है यह लोक अदालत?
लंबित मामलों का तेजी से निपटारा
आपसी सहमति से समझौता
समय और धन की बचत
निर्णय अंतिम, अपील की आवश्यकता नहीं
विशेषज्ञों के अनुसार, लोक अदालतें न्याय प्रणाली पर बढ़ते बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यदि आपके खिलाफ कोई लंबित चालान या समझौता योग्य मामला है, तो 14 मार्च की राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए राहत का मौका साबित हो सकती है।
