सिरमौर: राजगढ़ में यातायात बाधित करने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज
राजगढ़ (सिरमौर)। राजगढ़ उपमंडल में सार्वजनिक सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान रणबीर कुमार, निवासी धार कलोनी, डा. कोटला पंजोला, तह. पच्छाद, जिला सिरमौर के रूप में हुई है।
Also Read
🔴 दफनाने से पहले खुली सच्चाई: सोलन में सौतेले पिता ने मासूम का गला दबाकर की हत्या
जानकारी के मुताबिक आरोपी ने गाड़ी के कल-पुर्जे, गैस सिलेण्डर और प्लास्टिक क्रेट सड़क पर रखकर यातायात और आम जनता के आनेजाने में बाधा पहुंचाई थी। लिहाजा, उसके खिलाफ पुलिस थाना राजगढ़ में बीएनएस की धारा 285 के तहत केस दर्ज किया गया है। बहरहाल, पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।
पुलिस की आमजन से अपील
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने निजी सामान को सार्वजनिक सड़क या रास्ते में इस प्रकार न रखें जिससे यातायात बाधित हो या दुर्घटना की आशंका उत्पन्न हो। सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करना दंडनीय अपराध है।
