पांवटा साहिब में दिन के समय खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों पर रोक, रात 10 से सुबह 5 बजे तक ही मिलेगी अनुमति
नाहन/पांवटा साहिब (सिरमौर): जिला सिरमौर प्रशासन ने पांवटा साहिब में दिन के समय खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ट्रक, टिप्पर, ट्रैक्टर और डंपर जैसे वाहन केवल रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही निर्धारित मार्गों पर चल सकेंगे।
यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा (आईएएस) की ओर से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया गया है।
क्यों लिया गया फैसला?
उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पांवटा साहिब और थाना प्रभारी, पुलिस थाना पांवटा साहिब ने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि दिन के समय खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों की भारी आवाजाही से आम जनता को परेशानी हो रही है।
विशेषकर स्टोन क्रशर इकाइयों से निकलने वाले वाहनों के कारण यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कतें सामने आ रही थीं।
23 जनवरी 2026 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुख एजेंडा के रूप में रखा गया। विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से दिन के समय इन वाहनों की आवाजाही सीमित करने का निर्णय लिया गया।
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इन मार्गों पर दिन में रहेगा प्रतिबंध
निम्नलिखित मार्गों पर खनन सामग्री वाहनों की आवाजाही दिन के समय प्रतिबंधित रहेगी:
बांगरण चौक से हरिपुर टोहाना, पुरुवाला, मानपुरदेवड़ा, गोजर आदायन तक।
विश्वकर्मा चौक से देवनगर, कुंजा मतरालेयों, रामपुर घाट तक।
बाटा ब्रिज चौक से विश्वकर्मा चौक के बीच।
इन मार्गों पर ऐसे वाहन केवल रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही चल सकेंगे।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों—पुलिस, लोक निर्माण विभाग, खनन विभाग, नगर परिषद और जनसंपर्क विभाग को आदेश के अनुपालन और व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय से पांवटा साहिब में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी और आम जनता को राहत मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
