हिमाचल: टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, अब 15 साल तक मान्य रहेगा परमिट
शिमला। हिमाचली टैक्सी संचालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता अवधि बढ़ाकर 15 साल करने का फैसला लिया है। इससे पहले यह अवधि 12 साल तय थी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इस फैसले से खासकर पहाड़ी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटरों को सीधा फायदा मिलेगा, जहां वाहन संचालन की लागत अधिक रहती है।
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दरअसल, हिमाचल प्रदेश में टैक्सी यूनियन लंबे समय से परमिट अवधि बढ़ाने की मांग कर रही थीं। ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाने की अपील की थी।
अब केंद्र के फैसले के बाद टैक्सी मालिकों को बार-बार परमिट नवीनीकरण की झंझट से राहत मिलेगी, साथ ही आर्थिक बोझ भी कम होगा।
क्या होगा फायदा?
परमिट नवीनीकरण का खर्च कम होगा
टैक्सी संचालकों को लंबी अवधि की सुरक्षा
पर्यटन राज्यों में परिवहन व्यवस्था को मजबूती
यह फैसला पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्यों के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
