15 मार्च तक करें मान्यता नवीनीकरण को ऑनलाइन आवेदन, बिना मान्यता प्रमाण पत्र के स्कूलों पर होगी कार्रवाई
नाहन (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण और नई मान्यता प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने अहम सूचना जारी की है। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजीव ठाकुर ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण तथा वर्ष 2026-31 तक नई मान्यता के आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सभी निजी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण या नई मान्यता आवेदन निर्धारित पोर्टल पर 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करने होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और हिमाचल प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नियमों के तहत पूरी की जाएगी। प्री-प्राइमरी से पांचवीं तक के विद्यालय अपने मान्यता आवेदन निर्धारित शुल्क सहित संबंधित बीईईओ को ऑनलाइन भेजेंगे, जबकि पहली से आठवीं कक्षाओं तक के विद्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को आवेदन प्रेषित करेंगे।
विभाग ने यह भी बताया कि ऑनलाइन मान्यता आवेदन में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधार के लिए ऑनलाइन ही वापस भेजा जाएगा। त्रुटि ठीक होने के बाद विद्यालय दोबारा आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। सही पाए जाने पर मान्यता प्रमाण पत्र और मान्यता नवीनीकरण पत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सत्र 2026-27 में केवल वही निजी विद्यालय विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जिनके पास विभाग द्वारा जारी वैध मान्यता प्रमाण पत्र होगा। बिना मान्यता नवीनीकरण या नई मान्यता के संचालित स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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मान्यता शुल्क
प्री-प्राइमरी से पांचवीं तक नई मान्यता/स्तर उन्नयन: 5,000 रुपए
पहली से आठवीं तक नई मान्यता: 10,000 रुपए
पहली से आठवीं तक मान्यता नवीनीकरण शुल्क: 500 रुपए प्रति वर्ष
शिक्षा विभाग ने सभी निजी विद्यालय संचालकों से समय रहते ऑनलाइन मान्यता नवीनीकरण और नई मान्यता आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित न हो।
