नाहन: जिला परिषद सिरमौर के वार्डों की अधिसूचना रद्द, पुनः परिसीमन प्रक्रिया शुरू
नाहन, 20 फरवरी। जिला सिरमौर में जिला परिषद के वार्डों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी कर जिला परिषद सिरमौर के पहले से अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों की अधिसूचना को रद्द कर दिया है।
उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत अब जिला परिषद सिरमौर के निर्वाचन क्षेत्रों यानी वार्डों का पुनः सीमांकन (परिसीमन) किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत वार्डों की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी ताकि प्रशासनिक और जनसंख्या संतुलन के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या जनप्रतिनिधि को परिसीमन से संबंधित कोई आपत्ति या आक्षेप है, तो वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर उपायुक्त कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
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प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया कि विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम सभा सेनवाला मुबारिकपुर से नई ग्राम सभा टोकियो तथा विकास खंड शिलाई की ग्राम सभा बालीकोटी से नई ग्राम सभा चामरा मोहराड़ स्थापित करने का प्रस्ताव भी परिसीमन प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला परिषद सिरमौर के वार्ड परिसीमन से संबंधित पूरा विवरण जिला परिषद कार्यालय, संबंधित पंचायत समितियों तथा सभी ग्राम पंचायतों में आम जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा।
इस फैसले के बाद अब जिला परिषद सिरमौर के वार्डों के नए परिसीमन को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है और निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम सीमांकन अधिसूचना जारी की जाएगी।
