ददाहू–बेचड़ का बाग सड़क के नीचे खुदाई कर नुकसान पहुंचाने के आरोप में आरोपी पर BNS व PDP एक्ट के तहत कार्रवाई
ददाहू (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। पुलिस थाना श्रीरेणुका जी में शनिवार को इस संबंध में अभियोग दर्ज किया गया है। यह मामला हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) उपमंडल ददाहू के सहायक अभियंता दलीप सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया।
शिकायत में बताया गया है कि ददाहू–बेचड़ का बाग सड़क के नीचे अवैध रूप से खुदाई की गई, जिससे सड़क को नुकसान पहुंचा है। यह सड़क लोक निर्माण विभाग की संपत्ति है और खुदाई के कारण सड़क की मजबूती व सुरक्षा प्रभावित हुई है। इस मामले में पुलिस ने अजय गर्ग पुत्र श्याम लाल, निवासी ददाहू, जिला सिरमौर के खिलाफ कार्रवाई की है।
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पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 324, 326(2) तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (PDP Act) की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है।
पुलिस थाना रेणुका जी की टीम द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि सड़क के नीचे खुदाई किस उद्देश्य से की गई थी और इससे कितना नुकसान हुआ है। पुलिस अधीक्षक एनएस नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ददाहू क्षेत्र में सड़कें आमजन के आवागमन का मुख्य साधन हैं और इस तरह की घटनाओं से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है, बल्कि लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।
