लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस का किराया बढ़ा, नई दरें तत्काल लागू
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने यात्रियों और सरकारी कार्य से आने वाले लोगों के लिए बड़ी जानकारी साझा की है। राज्य में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस के कमरों का किराया बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कमरे के टैरिफ में संशोधन का निर्णय लिया है, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश भर के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, वहीं हिमाचली और गैर हिमाचली लोगों के लिए अलग-अलग किराया तय किया गया है।
तीन श्रेणियों में बांटे गए रेस्ट हाउस
संशोधित व्यवस्था के अनुसार, प्रथम श्रेणी में राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्थित कुल 33 रेस्ट हाउस शामिल किए गए हैं। दूसरी श्रेणी में प्रसिद्ध मंदिरों, धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों तथा उप-मंडलीय मुख्यालयों में स्थित 59 रेस्ट हाउस रखे गए हैं। वहीं तीसरी श्रेणी में प्रदेश के अन्य स्थानों पर स्थित 190 रेस्ट हाउस शामिल हैं।
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इसके अतिरिक्त, राज्य के 21 सर्किट हाउस भी इस नई किराया व्यवस्था के दायरे में लाए गए हैं। सभी सर्किट हाउस अब संबंधित जिलों के उपायुक्त (DC) के नियंत्रण में रहेंगे, जबकि रेस्ट हाउस का संचालन संबंधित विभाग के अधीन रहेगा।
संशोधित किराया दरें इस प्रकार हैं
प्रथम श्रेणी रेस्ट हाउस
हिमाचलियों के लिए:
एसी कमरा: 800 रुपए
नॉन-एसी कमरा: 600 रुपए
गैर हिमाचलियों के लिए:
एसी कमरा: 1000 रुपए
नॉन-एसी कमरा: 800 रुपए
श्रेणी बी रेस्ट हाउस
हिमाचलियों के लिए:
एसी कमरा: 700 रुपए
नॉन-एसी कमरा: 500 रुपए
गैर हिमाचलियों के लिए:
एसी कमरा: 900 रुपए
नॉन-एसी कमरा: 700 रुपए
श्रेणी सी रेस्ट हाउस
हिमाचलियों के लिए:
एसी कमरा: 600 रुपए
नॉन-एसी कमरा: 400 रुपए
गैर हिमाचलियों के लिए:
एसी कमरा: 700 रुपए
नॉन-एसी कमरा: 500 रुपए
सर्किट हाउस किराया
हिमाचलियों के लिए:
एसी कमरा: 900 रुपए
नॉन-एसी कमरा: 700 रुपए
गैर हिमाचलियों के लिए:
एसी कमरा: 1200 रुपए
नॉन-एसी कमरा: 1000 रुपए
सरकार का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस के किराए में यह संशोधन रखरखाव और बेहतर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नई दरें सभी स्थानों पर तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगी।
