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पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करने पर उप प्रधान पर हुई करवाई
कांगड़ा : जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत लोअर लंबागांव के उप प्रधान को सरकारी भूमि पर कब्ज़ा करने पर पद से हटा दिया गया है। जिला उपायुक्त कांगड़ा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के तहत कार्रवाई करते हुए उप प्रधान हरिदास को पद से हटाने के आदेश पारित किए।
सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने की शिकायत के बाद हुई थी जांच
उप प्रधान हरिदास पर उपमंडल जयसिंह पुर के तहत सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने की शिकायत मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए जब जांच की गई तो जांच में पाया गया कि लगभग दो मीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्ज़ा करके फसल बोई गई है। जांच में पाया गया कि अतिक्रमण वर्ष 2024 में किया गया था। इस बावत नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कब्जा हटाने कि बजाय यथावत बरकरार रखा गया।
पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करने पर हुई बर्खास्तगी
डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस मामले में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर पाया कि उप प्रधान ने सरकारी भूमि पर पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन कर अवैध कब्जा किया हुआ है। उप प्रधान को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। डीसी कांगड़ा ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पंचायत प्रतिनिधि किसी सरकारी भूमि पर कब्जा करता या करवाता है तो वह अपने पद पर बने रहने का पात्र नहीं है।
